देश में हर सामान का एक MRP कीमत फिस्क होती है। अगर कोई व्यक्ति MRP से अधिक कीमत पर किसी सामान को बेचता है तो यह कानूनी अपराध है। रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ी पकड़ने के लिए जल्दबाजी में लोग फायदा उठा कर वहां समान बेचने वाले कभी-कभी ज्यादा पैसा ले लेते हैं।
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अकसर यात्री यह शिकायत करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद फूड स्टॉल या खाने-पीने की दूकान पर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचा जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बतातें हैं कि अगर ट्रेन या स्टेशन पर कोई एमआरपी से अधिक सामान बेचता है तो आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है।
कहां और कैसे करें शिकायत?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को उनसे जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है। इसके अलावा यात्री ‘रेल मदद’ नामक ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड कर शिकायत कर सकते हैं। हम अकसर सोचते हैं कि शिकायत करके क्या फायदा क्योंकि सरकारी काम में शिकायत का असर देर से होता है। हालांकि रेल मदद या 139 हेल्पलाइन नंबर में ऐसा नहीं है। यहां शिकायत करने पर तत्वरित कार्रवाई की जाती है और आपको समाधान मिलता है।
आप इस ऐप या हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और कुछ ही मीनटों में आपके शिकायत के अनुरुप कार्यवाई की जाएगी।
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इन बातों का रखें ध्यान
जब भी आप शिकायत करने वालें हो तो आपको कुछ जरूरी डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे जिस दूकानदार के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवाने वाले है उसके फूड स्टॉल का नाम, उस दूकानदार का नाम (यदि यूनिफॉर्म पर लिखा हो तो), स्टेशन का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, फूड स्टॉल नंबर (यदि लिखा हो) नोट कर लें। पूरी और उचित जानकारी देने से उचित कार्रवाई की जाती है।
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