होम लोन में निवेश के माध्यम से आप 80 C के अतिरिक्त भी पा सकते है टैक्स में लाभ

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लिए लोगों में आयकर विभाग के सभी छूट और कटौतियों की जानकारी लेने की इच्छा जागृत हो जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक आयकर छूट के बारे में बताने जा रहे है जिससे आप अपना टैक्स रिटर्न काफी हद तक बचा सकते हैं। आजकल घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन बहुत ही ज्यादा आम हो गया है और अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। होम लोन के जरिए आयकर अधिनियम की धारा 80C, 24 और 80 EEA का लाभ उठाकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 80 EEA में एक खास प्रावधान रखा गया है, जिसका लाभ सभी होम लोन लेने वाले नहीं उठा सकते। सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा था। शुरू में इस धारा के तहत लाभ साल 2020 तक लिए गए होम लोन पर दिया गया था, लेकिन बाद में इस धारा के तहत कर छूट को बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। अब यह छूट मौजूद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक होम लोन लिया है, वो इसका फायदा अब भी उठा सकते हैं।

होम लोन की ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट धारा 80EEA के तहत मिलती है। इस deduction का दावा आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि होम लोन आपने पूरी तरह से चुका नहीं दिया हो।

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इस डिडक्शन का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपने जो घर खरीदा है उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा न हो। साथ ही जिस समय आपने घर खरीदा था, उस समय आपके पास कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। वहीँ अगर आपने Under construction घर के लिए लोन लिया है तो आप निर्माण अवधि के दौरान भी इस कटौती का दावा कर सकते हैं।

किसी भी वित्त वर्ष में सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसके अलावा आप स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और दूसरे खर्च जो प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान किए गए हैं, उन पर टैक्स लाभ क्लेम कर सकते हैं।

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