Housing Scheme:डीडीए की ‘पहले आओ-पहले पाओ’ स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले जान ले ये जरुरी बाते

दिल्ली में खुद का घर आखिर कौन नहीं बनाना चाहता?ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं,तब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई हाउसिंग स्कीम आपकी मदद कर सकती है।जी हां,दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई फेस्टिव स्पेशल हाउसिंग स्कीम में लोगों को ये मौका मिल भी रहा है।इस बार ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के बेस पर घर मिल रहे हैं

इस स्कीम में मकान की कीमत महज 11.5 लाख रुपए से शुरू है।इस स्कीम में शामिल अधिकतर फ्लैट ‘रेडी 2 मूव’ हैं, साथ ही डीडीए सैंपल फ्लैट के विजिट का मौका भी दे रहा है।वहीं जिसकी जैसी जरूरत यानी ईडब्ल्यूएस से लेकर एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी और सुपर एचआईजी एवं पेंट हाउस जैसी कैटेगरी के मकान मौजूद हैं।लेकिन एक बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है,नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है।तो आइये जानते है इस स्कीम से जुडी महत्वपूर्ण बाते।

इतना है फ्लैट्स का बुकिंग अमाउंट-डीडीए की हाउसिंग स्कीम से जुड़े नियमों में हर कैटेगरी के मकान के लिए बुकिंग अमाउंट अलग-अलग रखा गया है।डीडीए ने हाउसिंग स्कीम में EWS कैटेगरी के फ्लैट का बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपए रखा है।वहीं LIG फ्लैट्स का बुकिंग अमाउंट एक लाख रुपए है. MIG फ्लैट्स की बुकिंग के लिए लोगों को कम से कम 4 लाख रुपए जमा करने होंगे।इसके अलावा HIG कैटेगरी के फ्लैट्स का बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए है।इसलिए आप डीडीए के मकान खरीदने के सही मायने में इच्छुक हों, तभी इसके लिए पैसा लगाएं।नहीं तो आपको बुकिंग अमाउंट के डूबने का नुकसान हो जाएगा।

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क्योकि एक नियम बनाया गया है कि जो भी बुकिंग अमाउंट होगा, वो रिटर्न नहीं होगा,बल्कि जब्त हो जाएगा।डीडीए ने यह नियम इसलिए बनाया है कि सिर्फ वही लोग इस स्कीम में हिस्सा ले जो सही मायने में घर खरीदना चाहते हैं। अगर आपने बुकिंग कैंसिल की या बचा पेमेंट नहीं दिया, तो आपको पैसे वापस नहीं होंगे।

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