New Rules: इस माह से बदल गए सिम कार्ड खरीदने से लेकर आईपीओ तक के नियम, जाने क्या है नए नियम

देखते-देखते साल का आखिरी महीना दिसंबर भी आ गया है। आज से 2023 का अंतिम महीना दिसंबर 2023 शुरू हो गया है। इस महीने सरकार ने कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव किये हैं। इनमें आईपीओ, आधार कार्ड, डीमैट अकाउंट जैसे कई नियम शामिल है। आइए, जानते हैं कि इस महीने कौन-से वित्तीय नियम बदले हैं।

आधार कार्ड
अगर आपने अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो आप 14 दिसंबर 2023 तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने देश के नागरिक को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने का मौका दिया है। फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा 14 दिसंबर है। अगर आप आधार केंद्र जाकर आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो आपको उसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

डीमैट अकाउंट नॉमिनी
शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट (Demat Account) होना अनिर्वाय है। डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की जानकारी देने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। इसके अलावा सेबी (SEBI) द्वारा निर्देश दिया गया है कि फिजिकल शेयरधारकों को पैन, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसी जानकारी 31 दिसंबर 2023 है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शेयरधारक का अकाउंट फ्रीज हो जाता है।

यूपीआई आईडी
7 नवंबर 2023 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार बैंक वह सभी यूपीआई-आईडी (UPI-ID) और नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे जो काफी समय से एक्टिव नहीं है। बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर 2023 तक इस नियम का पालन करना होगा।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर के नए नियम के तहत अब ग्राहक को लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए अपना सिग्नेचर डिपॉजिट करना होगा। ग्राहक को बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना होगा। इस एग्रीमेंट पर साइन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है।

सिम कार्ड
सरकार ने इस महीने सिम कार्ड को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। इस नए नियम के अनुसार अब टेलीकॉम ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। यह नियम आज से लागू हो गए हैं।

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आईपीओ
इस महीने आईपीओ के नए नियम (IPO New Rule) जारी हो गए हैं। इस नियम के तहत अब इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही आईपीओ लिस्ट होना है। इसका मतलब कि कंपनी को इश्यू बंद होने के 3 दिनों के भीतर अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) में लिस्ट करने होंगे।

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